कोयला खान भविष्य निधि संगठन को कोयला खान भविष्य निधि व विविध उपबंध अधिनियम, 1948 व उसके अधीन निर्मित स्कीमों को प्रशासित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी हैं। यह एक स्वायत्त संगठन हैं जो एक न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होता हैं तथा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता हैं।

हम निम्नलिखित योजनाएं संचालित करते हैं:-

  • कोयला खान भविष्य निधि योजना
  • कोयला खान परिवार पेंशन योजना (1998 की पेंशन योजना में समाहित)
  • कोयला खान पेंशन योजना
  • कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना

कोयला उद्योग (सरकारी व निजी क्षेत्र) के सभी पात्र कर्मचारी उपर्युक्त योजनाओं में समाविष्‍ट हैं।


मिशन और दृष्टि

मिशन:
  • कोयला उद्योग मे कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना।
  • सदस्यों के अंशदान पर अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना।
दृष्टि:
  • सदस्यों के पीएफ़, पेंशन व अन्य दावों का ऑनलाइन निपटारा कर, दावों का ऑनलाइन स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान कर तथा रियल टाइम ऑनलाइन शिकायत निवारण कर कोयला खान भविष्य निधि संगठन को विश्व के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सुरक्षा संगठनों में शुमार करना,
  • किए गए निवेशों की उच्चतम स्तर की सुरक्षा कायम रखना,
  • दावों के निष्पादन व संवितरण में सुगम प्रणाली का निर्माण करना,
  • कर्मचारियों व पेंशनरों के लाभ के लिए एक पारदर्शी, मित्रवत तथा जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराना,
  • कर्मचारियों के हितों की उनके नियोक्ताओं के हितों से तुलनात्‍मक रूप से अधिक सुरक्षा करना और अधिनयम व योजनाओं को दृढ़ता, निष्पक्षता और निर्भयता के साथ लागू करना,
  • सूचना प्रद्योगिकी के सबसे उन्नत उपकरणो का उपयोग करते हुए निष्पादन, निगरानी और अनुपालन को सुगम बनाना।