कोयला खान भविष्य निधि संगठन को कोयला खान भविष्य निधि व विविध उपबंध अधिनियम, 1948 व उसके अधीन निर्मित स्कीमों को प्रशासित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी हैं। यह एक स्वायत्त संगठन हैं जो एक न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होता हैं तथा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता हैं।
हम निम्नलिखित योजनाएं संचालित करते हैं:-
कोयला उद्योग (सरकारी व निजी क्षेत्र) के सभी पात्र कर्मचारी उपर्युक्त योजनाओं में समाविष्ट हैं।